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Union Budget 2024 : क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ!

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इसमें उन्होंने कई बड़े एलान किए हैं, जिनसे चीजों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। उन्होंने  महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे।
इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 पर बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।

सस्ता हुआ सामान —
*सोना-चांदी सस्ता
*इंपोर्टेड ज्वैलरी
*प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी
*कैंसर की दवाएं
*मोबाइल-चार्जर
*मछली का भोजन
*चमड़े से बनी वस्तुएं
*रसायन पेट्रोकेमिकल
*पीवीसी फ्लेक्स बैनर
*सोलर पैनल

महंगा हुआ ये सब–
*प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
*पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
*पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
*हवाई सफर महंगा
*सिगरेट महंगी
*प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा

 

मोबाइल फोन और चार्जर 15% और सोना-चांदी 6% सस्ते होंगे। क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी घटी है। प्लास्टिक के सामान महंगे होंगे। क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। पेट्रोल 2.06% और डीजल 2.23% सस्ता हुआ है। घरेलू सिलेंडर 27.19% और कॉमर्शियल सिलेंडर 2.02% सस्ता हुआ है।तुअर दाल 24.82% ,चावल 9.14%,
आलू 54.50% और प्याज 61.72 % बढ़े हैं, जबकि टमाटर 38.76% सस्ता हुआ। शक्कर 4.17%, दूध 2.55% महंगा हुआ। सोयाबीन तेल के दाम 5.53% और आटे के दाम 3.82% बढ़े।

दरअसल बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के घटने-बढ़ने से प्रोडक्ट सस्ते-महंगे होते हैं। डायरेक्ट टैक्स लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, GST, VAT, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो नहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है।

जैसे होलसेलर इसे रिटेलर्स को पास करता है, जो इसे ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, इसका असर अंत में ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) गवर्न करती है।
GST के दायरे में 90% प्रोडक्ट हैं। इससे जुड़े फैसले GST काउंसिल लेती है।  2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट्स की कीमत GST पर निर्भर करती है। GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है। इसलिए बजट में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता है।

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