Awaaz India TV
Entertainment Junction Top Headlines

अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया उनका ड्रग्स का मुकदमा

Mamata Kulkarni Drug Case: एक समय हिंदी सिनेमा में ‘तिरंगा’,’आशिकआवारा’, ‘वक्त हमारा है’, ‘क्रांतिवीर’ और ‘सबसे बड़ा खिलाड़ी’ जैसी फिल्मों में अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी फिर चर्चा में हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ 2016 के ड्रग्स मामले के मुकदमे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मामला जारी रखना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा।मामले को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि उसकी स्पष्ट राय है कि कुलकर्णी के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री पहली नजर में उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाती है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने कहा, ”हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ अभियोजन जारी रखना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा।”न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि यह एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है, क्योंकि कार्यवाही “स्पष्ट रूप से आधारहीन और परेशान करने वाली” है।

बता दें कि कुलकर्णी ने 2016 में ठाणे पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनको इस मामले में फंसाया गया,  क्योंकि वे एक आरोपी विक्की गोस्वामी से परिचित थीं। जबकि पुलिस के अनुसार कुलकर्णी और गोस्वामी सहित अन्य आरोपियों ने मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के लिए जनवरी 2016 में केन्या के एक होटल में बैठक की थी।

दरअसल अप्रैल 2016 में पुलिस ने एक किलोग्राम इफेड्रिन नामक मादक पदार्थ रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच के बाद कुलकर्णी समेत दस और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पर हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों को देखने के बाद पाया कि कथित साजिश की बैठक केन्या के होटल के डाइनिंग हॉल में हुई थी और कुलकर्णी डाइनिंग टेबल के बगल में सोफे पर बैठी थीं। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र में प्रस्तुत सामग्री एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुलकर्णी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

Related posts

मराठा आरक्षण बिल पर मनोज जरांगे ने जताई आपत्ति,मांग पूरी न होने तक आंदोलन रहेगा जारी 

Awaaz India TV

बाबा विश्वनाथ को शादी का निमंत्रण पत्र देने पहुंची Nita Ambani, साथ ही मशहूर चाट का स्वाद चखा।

Awaaz India TV

Rules Changing From June 1 : आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक, 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम।

Awaaz India TV

वसई माणिकपूर तलाव में मिला अज्ञात युवक का शव, रिश्तेदार को तलाश में जुटी पुलिस

Awaaz India TV

ससुरालियों ने दिया BJP की हार का ताना तो दूल्हे ने बुलडोजर पर निकली बारात।

Awaaz India TV

Arvind Kejriwal Bail Hearing : अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर कोई फैसला नहींl

Awaaz India TV

Leave a Comment