Maharashtra Pension Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। इस स्कीम को मार्च 2024 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी और महंगाई के बराबर पेंशन मिलेगी। वहीं पारिवारिक पेंशन के मूल पेंशन का 60 फीसदी होगी। इसमें भी महंगाई वृद्धि शामिल की जाएगी।
जो कर्मचारी 1 मार्च, 2024 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी खरीदी है, ऐसे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 29 फरवरी, 2024 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत स्वीकार्य लाभ मिलता रहेगा। सरकार का यह निर्णय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, गैर-कृषि विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध सहायता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के संबंध में उचित संशोधनों के साथ लागू होगा। साथ ही जिला परिषद के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्य हैं।
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) को मोदी सरकार का एक और यू-टर्न बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि यूपीएस में ‘यू’ का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है। एक दिन पहले ही सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी थी।