NCP&Shiv Sena Separate: एनसीपी और शिवसेना के बीच फूट के बाद दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इसमें एनसीपी विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एनसीपी पार्टी की दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि शिवसेना और एनसीपी की सुनवाई एक साथ होगी लेकिन इस मामले की सुनवाई नहीं होगी।
शरद पवार गुट ने मांग की थी कि अयोग्यता के फैसले के खिलाफ याचिका पर फैसला विधानसभा चुनाव से पहले सुनाया जाए। अजित पवार ने याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि चूंकि हम हाई कोर्ट में हैं इसलिए हम विधायकों को नोटिस नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीपी और शिवसेना की सुनवाई एक साथ होगी। इसके बाद शिवसेना एनसीपी की सुनवाई होगी. 3 सितंबर को होगी शिवसेना की सुनवाई। इसी दिन एनसीपी पर भी सुनवाई होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और एनसीपी के 41 विधायकों को नोटिस भी जारी किया गया है।