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दोबारा नहीं होगा NEET एग्जाम, Supreme Court का फैसला

No NEET Re-examination: नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि NEET की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इसके पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि एग्जाम की ‘पवित्रता’ का  उल्लंघन हुआ था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट मामले  पर फाइनल फैसला सुनाते हुए कहा कि हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक  हुआ, इससे इंकार नहीं है। यह एक तथ्य विवाद का विषय नहीं है।

पीठ ने कहा कि सीबीआई ने अब तक की जांच में बताया कि हजारीबाग और पटना में 155 छात्रों ने इस पेपर लीक का फायदा उठाया है। पर परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जांच अभी अधूरी है‌  हमने केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी हुई थी। लेकिन अभी तक पूरी रिपोर्ट सौंपी नहीं गई. IIT मद्रास ने समीक्षा की है, लेकिन उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि NEET-UG की परीक्षा पूरी तरह प्रभावित हुई है,  इसलिए अभी परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने का आदेश देना उचित नहीं होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि 23.33 लाख इच्छुक चिकित्सा पेशेवरों में से कईयों को अपने गृहनगर से परीक्षा केंद्रों तक सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर पुनः परीक्षा कराने का आदेश देने से ‘गंभीर परिणाम’ होंगे।

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