दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले (Delhi excise policy case) से संबंधित धनशोधन मामले में कथित रूप से समन का पालन नहीं करने पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा फिर से की गई शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को समन जारी किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में बुधवार को नयी शिकायत दर्ज कराई थी।
निदेशालय ने बताया कि नई शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act ) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल (Aam Aadmi Party National Convenor Arvind Kejriwal) को भेजे गए समन संख्या चार से आठ का पालन नहीं करने से संबंधित है।
ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।