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Gurmeet Ram Rahim acquitted: पूर्व मैनेजर की हत्या के मामले में Gurmeet Ram Rahim बरी!

Gurmeet Ram Rahim acquitted : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को रंजीत सिंह (Ranjit Singh) की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। उसके साथ इस मामले में सजा काट रहे चार अन्य लोगों को भी रिहा कर दिया गया है। डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना (Jatinder Khurrana) ने PTI संग एक इंटरव्यू में बताया, कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए ये निर्णय दिया है, जिसमें CBI कोर्ट ने रंजीत सिंह (Ranjit Singh) हत्‍याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

जानकारों का कहना है कि सच्चा सौदा प्रमुख की इस रिहाई  से 1 जून को पंजाब में होने जा रहे लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। क्योंकि आज भी उसके अनेक अनुयायी हैं। अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति (Ram Chander Chhatrapati) के मर्डर का भी दोषी ठहराया गया है जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जो 20 साल की सजा के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। यानी राम रहीम अभी जेल में ही रहेगा।

CBI की चार्जशीट के अनुसार, 10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव में रंजीत सिंह (Ranjit Singh) की हत्या इसलिए कर दी गई थी, क्योंकि उन्हीं के लिखे गुमनाम पत्रों के सामने आने के बाद यह सच्चाई उजागर हुई कि डेरा प्रमुख डेरे की महिला अनुयायियों का एक लंबे अरसे से यौन शोषण कर रहा है। CBI ने इस हत्या का मास्टरमाइंड गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को ठहराया था। 2021 में CBI की विशेष अदालत ने डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह (Ranjit Singh) की 19 साल पुरानी हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि डेरा प्रमुख अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। राम रहीम को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति (Ram Chander Chhatrapati) ऐप पर पढ़ें का भी दोषी ठहराया गया है जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जो इस 20 साल की सजा के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी।

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