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UP में दुकानों पर ‘जाति सूचक’ बोर्ड लगाने पर Supreme Court की अंतरिम रोकं

Supreme Court Restrains UP Govt: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर पड़नेवाले होटलों और ढाबों पर उनके मालिकों का नाम लिखने पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत दिनों लिए गये यूपी सरकार के इस फैसले पर देश भर में बहस जारी थी। जस्टिस हृषिकेष राय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने  कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

 

कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है औ शुक्रवार तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान की जा रही है और उनका आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। यह एक चिंताजनक स्थिति है।

दरअसल, योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है, जिससे पता चले कि कौन दुकानदार हिंदू हैं और कौन दूसरी जाति का। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक एनजीओ ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

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