Uran Murder Case : शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के महिला कार्यकर्ताओं द्वारा आज ठाणे के जिला अधिकारी कार्यालय पर बैठक ली गई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे क्राइम रेट और हिट एंड रन के मामले में दोषियों को कठोर शिक्षा मिले इसको लेकर राज्य सरकार को ठाकरे गुट के महिला कार्यकर्ताओं में चेताया। उद्धव बालासाहेब ठाकरे महिला गुट द्वारा राज्य सरकार पर आक्षेप लेते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उपस्थित किया कि क्या गृहमंत्री का महाराष्ट्र में कायदा सुवयस्था पर कोई पकड़ है या नहीं क्योंकि आए दिन लगातार क्राइम रेट में महाराष्ट्र बढ़ता जा रहा है।चाहे वह हिट एन रन का मामला हो या हत्या का मामला हो।
ठाकरे गुट के महिला संघटक पूजा भोसले ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो नया कानून पारित किया गया है IPC को लेकर ३७६ बलात्कार केस में आरोपी को पहले केस में 20 साल की सजा और उम्र कैद हुआ करती थी लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा नया “भारतीय न्याय संहिता” लागू किया गया उसमें बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा दी जाएगी इसी पर आक्षेप लेते हुए पूजा भोसले ने कहा कि मै एक वकील होने के नाते केंद्र सरकार को नए भारतीय न्याय संहिता में अमेंडमेंट लाकर इसमें बदल करना जरूरी है जो पहले तरदूद किया गया था।
20 साल की सजा और उम्र कैद इसे फिर लागू करना चाहिए। इसके अलावा पूजा भोसले ने यह भी कहा कि बलात्कार और हत्या जैसे आरोपियों ने अगर अपने अपराध कबूल कर चुके हो तो आरोपियों के लिए वकीलो को भी केस नहीं लड़ना चाहिए मैं तमाम वकीलों से मांग करती हूं कैसे आरोपियों के लिए आप केस ना लड़े।