Delhi : शराब निति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए अरविन्द केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को सीएम (CM) पद से हटाने क़े लिए दायर जनहित याचिका(petition) दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने गुरुवार 4 अप्रैल को ख़ारिज कर दी है। इससे पहले भी हाई कोर्ट (High Court)ने अरविन्द केजरीवाल(Arvind Kejriwal)से जुड़े कई याचिका (petition) ख़ारिज की थी। इस दौरान हाई कोर्ट (High Court)ने कहा था की यह मामला कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। अरविन्द केजरिवाल (Arvind Kejriwal) को सीएम (CM)पद से हटाने की यह याचिका (petition) सुरजीत सिंह यादव (Surjit Singh Yadav) नामक एक शख्स ने दायर की थी।

आम आदमी पार्टी क़े राष्ट्रीय संयोजक(national coordinator) अरविन्द केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को हाई कोर्ट ने (High Court) 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।ईडी (ED) ने अरविन्द केजरीवाल(Arvind Kejriwal) 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। शराब निति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली क़े शराब नीति तैयार करने में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है। और इस भ्रष्टाचार की जड़ अरविन्द केजरीवाल है।
