UP Kanwar Yatra 2024: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर पड़ने वाले होटलों और ढाबों पर उनके मालिकों का नाम लिखने पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत दिनों लिए गये यूपी सरकार के इस फैसले पर देश भर में बहस जारी थी। जस्टिस हृषिकेश राय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के कांवड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिक का नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत करते हैं…यह असंवैधानिक था और कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष के साथ मिलकर इसका विरोध किया था”
बता दे की, योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है, जिससे पता चले कि कौन दुकानदार हिंदू हैं और कौन दूसरी जाति का। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक एनजीओ ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।