Manish Sisodia Bail Granted: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर मिल गई। सिसोदिया, जिन्हें शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में 17 महीने से जेल में रखा गया था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मनीष सिसोदिया को बिना सजा के इतने लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत ने ‘राइट टू स्पीडी ट्रायल’ यानी शीघ्र सुनवाई के अधिकार को अनदेखा किया है और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की थी। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें।
आज देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री @msisodia जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने पार्टी पदाधिकारीयो के साथ मेरठ कुटी चौराहे पर एकत्र होकर लड्डू वितरण किये।
दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक “मनीष सिसोदिया” जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है।… pic.twitter.com/mABg4zkTnt
— Ankush chaudhary (@AnkushAAP) August 9, 2024
सुप्रीम कोर्ट का कहना है, पूरे मामले में 400 से ज्यादा गवाह और दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। इसलिए उन्हें और हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके लिए सिसोदिया को 10-10 लाख रुपए का बेल बांड भरना होगा। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि बाबा साहब ने सपना देखा था कि कोई भी तानाशाही सरकार संविधान का बेजा इस्तेमाल नहीं करे। तानाशाही के खिलाफ संविधान बचाएगा, संविधान की ताकत की वजह से जल्दी ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे।