Awaaz India TV
Desh Ki Baat Neeti Rajneeti Top Headlines

Swati Maliwal Case :जाने Bibhav के खिलाफ कोनसी IPC धरा दर्ज की जाई है।

Swati Maliwal Case : दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के PA के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की पांच धाराओं में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पीए रहे बिभव कुमार (Bibhav Kumar) के खिलाफ केस दर्ज किया है। मालीवाल ने आज पुलिस को अपनी लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बिभव कुमार (Bibhav Kumar) ने उन्हें थप्पड़ मारा और लात भी मारी।

बता दें कि 13 मई को दिल्‍ली महिला आयोग की पूर्व अध्‍यक्ष स्‍वाति मालीवाल (Swati Maliwal) सिविल लाइंस स्थित सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घर मिलने के लिए गयी थी। वो सीएम हाउस की लॉबी में उनका वेट कर रही थी, तब ही सीएम केजरीवाल के PA बिभव कुमार (Bibhav Kumar) वहां पहुंच गए। उन्होंने स्‍वाति पर लात, घूसों से हमला कर दिया। वही आज करीब पांच घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने उनका लिखित बयान लिया है। जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के PA बिभव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने इन धाराओं में बिभव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है ।

01. IPC Section 308 : के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना किसी इरादे के अचानक हुए झगड़े या गुस्से के कारण किसी को मारता है या मारने की कोशिश करता है तो न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर धारा 308 के तहत 3 वर्ष तक की कारावास व जुर्माना लगाया जाता है।

02. IPC Section 341 : के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो एक महीने तक हो सकती है, या पांच सौ रुपये का आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

03. IPC Section 354B : विवरण कोई भी पुरुष जो किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसे निर्वस्त्र करने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से ऐसे कृत्य के लिए उकसाता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन हो सकती है।

04. IPC Section 506 : अगर कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

05. IPC Section 509 : कोई भी व्यक्ति किसी महिला के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। किसी महिला के खिलाफ गंदे इशारे करता है या किसी भी आपराधिक इरादे से छूकर स्त्री की लज्जा को भंग करने की कोशिश करता है तो IPC की धारा 509 के तहत पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इस धारा के तहत आरोपी को अधिकतम तीन साल की सजा या सजा के साथ जुर्माना भी जा सकता है।

Related posts

PM Sheikh Hasina के Bangladesh छोड़कर भागाने पर ढाका में बढ़ा तनाव, PM आवास पर घुसे प्रदर्शनकारी।

Awaaz India TV

Hina Khan ने Breast Cancer की लड़ाई के बीच लगातार दर्द में रहने के बारे में खुलकर की बात, साथ ही शेयर किया एक प्यारा नोटे

Awaaz India TV

Mumbai Lok Sabha Counting Trends: Sena VS Sena में से किस की होगी जीत ?

Awaaz India TV

Lok Sabha elections 2024: कांग्रेस की तीसरी सूची जल्द होगी जारी,कई दिग्गजों का इंतजार होगा खत्म

Awaaz India TV

उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में 5 बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटी ज्वैलरी शॉप।

Awaaz India TV

‘जब लगे कि लात पड़ने वाली है, संन्यास ले लेना चाहिए…’ Mohammed Shami ने बताई Dhoni की रिटायरमेंट योजना!

Awaaz India TV

Leave a Comment