केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया। यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है।
प्रवक्ता ने कहा, “सीएए-2019 के तहत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित कर दिये गये हैं और एक नया पोर्टल ‘लॉन्च’ किया गया है।” प्रवक्ता ने कहा सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
The Citizenship (Amendment) Rules, 2024 under the CAA-2019 have been notified. A new portal has been launched, persons eligible under CAA-2019 can apply for citizenship on this portal https://t.co/Z0BFTYJi8t. (1/2)@HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 12, 2024
मोबाइल ‘ऐप’ के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप ‘सीएए-2019’ भी जारी किया जाएगा।
केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए।
यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।