वोट फॉर नोट केस (Vote for Note Case) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बड़े फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- स्वागतम! माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ-सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा।
SWAGATAM!
A great judgment by the Hon’ble Supreme Court which will ensure clean politics and deepen people’s faith in the system.https://t.co/GqfP3PMxqz
— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2024
दरअसल, सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के केस में अभियोजन से छूट नहीं होती.। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (Supreme Court chief Justice of India DY Chandrachud ) की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच की ओर से सुनाए गए साल 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया।
5 जजों की बेंच के फैसले के तहत सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट दी गई थी. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है।